राष्ट्रीय महिला आयोग ने आप नेता सैयद अब्बास की अभद्र टिप्पणी पर लिया संज्ञान

nupoor sharma

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू ) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सैयद अब्बास द्वारा रिपब्लिक टीवी शो में बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ ” अभद्र टिप्पणी ” पर संज्ञान लेते हुए अब्बास को नोटिस भेजा।

अब्बास को भेजे गए नोटिस में क्या लिखा –

एनसिडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने अब्बास के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह इस व्यवहार पर आयोग को एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दें और माफी मांगें। इसके साथ ही महिला आयोग ने अब्बास द्वारा राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस तरह के व्यवहार को गैरजिम्मेदाराना हरकत बताई है जिससे भारतीय महिलाओं की गरिमा को हानि पहुंची है।

क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990

राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है।

आयोग के कार्य-

  • महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा व पूरी सुरक्षा और रक्षा प्रदान करना जो संविधान में दी गई है।
  • शिकायतों में सुधार की सुविधा प्रदान करना।
  • महिला को सुरक्षा के साथ समानता और उनके विकासात्मक उद्देश्यों को या उनके उत्थान के लिए जो कदम उठाए जाने वाले सभी सम्बंधित विषयों की हर साल केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपना ।
  • ऐसी रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए योजना बनाना व योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर करवाने की सिफारिश करना।

निम्नलिखित शिकायतों पर जांच करना -:

  • महिलाओं के अधिकारों का हनन ।
  • महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समता और विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संविधान में तय विधियों को क्रियान्वयन न होने पर संज्ञान लेते हुए जांच करना ।
  • जेल ,सुधार गृह में जहाँ महिला बंदी है वहाँ उपचार से सम्बंधित कार्रवाई के लिए उनका निरीक्षण करवाना व उनकी अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करवाना।
  • महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों , उनकी समस्याओं व बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष योजनाओं की सिफारिश करना।

महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, उनके अधिकारों सम्मान, समानता आदि सभी महिलाओं से सम्बंधित विषयों का संज्ञान लेना व सरकार को इनके विकास और विकास में बाधक तत्वों की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित कर उनका निवारण करवाने की पहल करना।

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